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ऑनलाइन जुआ एप चलाने पर होगी सात साल तक की जेल, कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी

अब सट्टेबाजी से जुड़े गेमिंग एप का कोई सेलिब्रिटी प्रचार भी नहीं कर सकेगा।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें सट्टेबाजी व जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। ऐसे एप चलाने पर सात साल तक कैद की सजा और जुर्माना लग सकता है। साथ ही, ऐसे एप और गेमिंग से जुड़े सभी बैंकिंग लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि विल को बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो कोई सेलिब्रिटी या मशहूर व्यक्ति सट्टेबाजी या जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग एप का प्रचार नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित कर युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा। साथ ही, समाज 
पर इसके दुष्प्रभावों को भी कम करने में मदद मिलेगी।

सूत्रों के मुताविक, कानून बनने से सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। आकर्षक लाभ का लालच देने वाले सट्टेबाजी और गेमिंग एप के चक्कर में आकर बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं। कानून बनने के बाद ऐसे एप पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। विदेशी एप भी टैक्स के दायरे में आएंगे और बिना पंजीकरण वाले प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो सकेंगे।

सोर्स - अमर उजाला

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