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उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए लोगों में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्रोन के जरिए दहशत और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा। इसी तरह अब राज्य में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री ने दिए ड्रोन निगरानी प्रणाली के आदेश: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को प्रत्येक जिले में ड्रोन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित करने और निगरानी उपायों को गहन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी तरह जनता का पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में नियमित गश्त भी अनिवार्य कर दी गई है।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम: उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम निगरानी और भय फैलाने सहित गैरकानूनी गतिविधियों में ड्रोन के संभावित उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कस्बों और गांवों में कथित ड्रोन गतिविधि को लेकर व्यापक दहशत फैल गई है। मुजफ्फरनगर में बुधवार को पुलिस ने दो लोगों को लाल और हरी बत्ती वाले कबूतरों का उपयोग करके ड्रोन का भ्रम पैदा करने को लेकर गिरफ्तार किया था।


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