जालौन| मुख्यमंत्री के आदेशानुसार अब जनपद जालौन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पड़ सकता है भारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दिया है कि ड्रोन के अवैध उपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार के ड्रोन नियम 2021 और ड्रोन परिचालन नीति 2023 को जनपद में पूरी तरह लागू किया गया है, अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी ड्रोन उड़ाने से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यह भी बताया गया कि पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र (खासकर संवेदनशील) में 96 घंटे तक ड्रोन के संचालन पर रोक लगा सकती है।
अब हर थाने में बनेगा 'ड्रोन रजिस्टर' : प्रत्येक थाने में एक ड्रोन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी, ड्रोन की तकनीकी डिटेल, उड़ान क्षेत्र और समय आदि की जानकारी दर्ज की जाएगी। शादी-विवाह, धार्मिक आयोजन, रील या सोशल मीडिया के लिए बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने को गैरकानूनी माना जाएगा। एसपी ने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर धाराओं में भी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी कहा गया कि यदि कोई सरकारी विभाग भी ड्रोन का उपयोग करना चाहता है, तो उसे भी पूर्व सूचना और अनुमति संबंधित थाने या प्रशासन को देनी होगी। किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि वह नियमों को दरकिनार कर सके।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की जानकारी लोगों को तुरंत नजदीकी थाना या कंट्रोल रूम को देनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि वे भ्रम या अफवाहों में आकर खुद कोई कार्रवाई न करें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनकर प्रशासन को सूचना दें।